कानपुर । जिलाधिकारी श्री विशाख जी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जनपद कानपुर नगर में लॉटरी के माध्यम से गरीब बच्चों के एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की ।
समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी एबीएसए को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि प्रत्येक स्थिति में जिन स्कूलों द्वारा लॉटरी के माध्यम से जिन बच्चों के नाम आए है । उन सभी बच्चों के एडमिशन प्रत्येक की स्थिति में सुनिश्चित कराया जाए ।
उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम शासन की प्राथमिकता है इस योजना से प्रत्येक पात्रों को लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाए ।
उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों के एडमिशन पूर्व वर्षो में हुए है वे बच्चे स्कूल की मान्यता के आधार पर प्रारंभ की कक्षा से लेकर मान्यता तक बच्चे के स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेदारी राइट टू एजुकेशन योजना के तहत है और ऐसे बच्चों की सूची बनाकर एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है और अब तक कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं ।
जिलाधिकारी ने स्कूल में एडमिशन न लेने वाले स्कूलों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी भू अध्याप्ति श्री सत्येंद्र कुमार को दिए ।
बैठक में अपर जिलाधिकारी भू अध्याप्ति श्री सत्येंद्र कुमार, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री सुरजीत कुमार तथा समस्त एसीएम व समस्त एबीएसए उपस्थित रहे ।
