
फतेहपुर । ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों के रिक्त पदों पर आगामी 04 अगस्त को मतदान होगा ।
यह जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) फतेहपुर श्रीमती अपूर्व दुबे ने ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग,उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना के क्रम में जनपद फतेहपुर की ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्यो,सदस्य क्षेत्र पंचायत के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानो/पदों पर उप निर्वाचन,जो माननीय न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित ना हो,
निम्नांकित समय सारणी के अनुसार कराए जाएंगे ।
नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अंतिम समय-20 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का समय 21 जुलाई 2022 के पूर्वाह्न10:00 से कार्य समाप्ति तक,उम्मीदवारी वापस लेने का समय 22 जुलाई 2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक,प्रतीक आवंटन का समय -22 जुलाई 2022 अपरान्ह 03 बजे से समय कार्य समाप्ति तक, मतदान का समय -4 अगस्त 2022 प्रातः 7:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक,मतगणना का समय- 5 अगस्त 2022 प्रातः 8:00 से कार्य समाप्ति तक है ।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत के प्रधानों तथा सदस्यों,सदस्य क्षेत्र पंचायत के रिक्त स्थानों/पदों पर निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा 16 जुलाई 2022 को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी । गांवों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी ।
सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत,क्षेत्र पंचायत,जिला पंचायत,तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पट्ट में कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा ।
उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन नियमावली 1994 के अनुसार संपन्न कराया जाएगा । संबंधित निर्वाचन अधिकारी की सूचना दिए जाने के अर्थात 16 जुलाई 2022 से नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारंभ हो जाएगा ।
उपर्युक्त उप निर्वाचन में ग्राम पंचायत के प्रधान तथा सदस्यों, सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्रों का विक्रय,नामांकन पत्र दाखिल करने का नाम वापस लेने उनकी संवीक्षा करने,उम्मीद वारी वापस लेने तथा चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य संबंधित विकासखंड मुख्यालय पर होगा । ग्राम पंचायत के प्राधान तथा सदस्यों,क्षेत्र पंचायत सदस्यों की गणना तथा परिणाम की घोषणा संबंधित विकासखंड पर की जाएगी ।
उपर्युक्त समय-सारणी में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।
संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के संबंध में राज्य आपदा प्रबंध,राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन,राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन करते हुए संपन्न कराए जाएंगे ।