फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न (14 किग्रा० गेहूं व 21 कि0 ग्राम चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों में 05 किग्रा० खाद्यान्न (02 किग्रा० गेंहू व 03 किग्रा० चावल) की मात्रानुसार निर्धारित दर पर गेंहू- रू० 02 प्रति किया एवं चावल रु0 03 प्रति किग्रा तथा माह माह जून 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारको को प्रति राशनकार्ड आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा० प्रति कार्ड) दाल/ साबुत चना (01 किग्रा० प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) का निःशुल्क वितरण माह अगस्त, 2022 में 25 सितम्बर 2022 से 31 अगस्त 2022 के मध्य कराये जाने के निर्देश दिये गये थे ।
अपर आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ० प्र० जवाहर भवन लखनऊ के मंत्र संख्या- 3285/आ० पू० रा० निःशुल्क वितरण/2021 दिनांक 31 अगस्त के माध्यम से प्रदेश के कतिपय जनपदों के उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन न होने के कारण उक्त वितरण तिथि 31 अगस्त 2022 को बढ़ाकर 02 सितमबर 2022 से 07 सितम्बर 2022 तक वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।
अतः एतद्वारा जनपद फतेहपुर के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० खाधान्न (14 किग्रा० गेंहू तथा 21 किग्रा० चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा० गेंहू व 03 किग्रा० चावल) का निर्धारित दर गेहू- रु० 02 प्रति किग्रा एवं चावल रु० 03 प्रति किग्रा के अनुसार वितरण किया जायेगा तथा माह जून, 2022 के सापेक्ष अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्यों में आयोडाइज्ड नमक (01 किग्रा० प्रति कार्ड),दाल/साबुत चना (01 किग्रा० प्रति कार्ड) एवं रिफाइण्ड ऑयल (01 लीटर प्रति कार्ड) की दर से निःशुल्क वितरण माह अगस्त, 2022 में 31 अगस्त 2022 को बढ़ाकर माह सितम्बर 2022 में 02 से 07 सितम्बर 2022 तक उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं का वितरण कार्य किया जायेगा ।
उक्त अवधि में आधार आधारित वितरण किया जायेगा । जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वचित रह जाते हैं तो उन्हें मोबाइल ओ0टी०पी० [वेरीफिकेशन के माध्यम से माह अगस्त 2022 में 31 अगस्त 2022 के साथ ही माह सितम्बर 2022 भी कर सकेंगें ।
राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाधान प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की उपलब्धता की सीमा तक 07 सितम्बर 022 तक अनुमन्य होगी ।
स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वितरण में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जायेगा कार्ड धारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।
