फतेहपुर । दिव्यांगजन निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकेंगे ।
यह जानकारी देते हुएजिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सुश्री प्रगति मिश्रा ने बताया कि एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अनुसार आच्छादित चार दिव्यांगता श्रेणी (आटिज्म,मानसिक मंदता,सेरेब्रल पाल्सी तथा मल्टीपल डिसेबिलिटी) के दिव्यांगजनों को निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत एक लाख रूपये प्रति वर्ष का लाभ कवर होता है ।
इस बीमा योजना में प्रत्येक दिव्यांगजनों को ओ०पी०डी०, मेडिकल जाँच,सर्जरी,फिजियोथेरेपी आदि की सुविधा मिलती है ।
निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होती है –
1. दिव्यांग का पासपोर्ट साइज फोटो ।
2. आधार कार्ड की छायाप्रति ।
3. आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
4. बैंक पासबुक की छायाप्रति ।
5. दिव्यांग प्रमाण पत्र/यू०डी०आई०डी० कार्ड की छायाप्रति
6. मोबाईल नम्बर ।
उपरोक्त दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजन निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना की अधिक जानकारी के लिए विकास जी के मोबाइल नंबर -7518228957 पर सम्पर्क कर सकते है ।
