
फतेहपुर,05 दिसम्बर । पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न आज से 14 दिसम्बर तक वितरित किया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि 02 दिसम्बर 2022 के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहू तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा० गेंहू व 03 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेंहू रु0 02 प्रति किग्रा एवं चावल-रु०03 प्रति किग्राo की दर से माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष वितरण माह दिसम्बर 2022 में आज से 14 दिसम्बर 2022 तक वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये है ।
जनपद फतेहपुर के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहू तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेंहू व 03 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेंहू रु 02 प्रति किग्रा एवं चावल- रु० 03 प्रति किग्रा० की दर से माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष वितरण माह दिसम्बर 2022 में आज से 14 दिसम्बर 2022 तक वितरण किया जायेगा । जिन कार्ड धारकों को आधार प्रमाणी करण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह दिसम्बर2022 में 14 दिसम्बर 2022 को प्राप्त कर सकेगें राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी । कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर हस्तप्रक्षालन कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।
उचित दर विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।
साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।