फतेहपुर । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर ने बताया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय श्री रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 के सफल आयोजन हेतु प्री-ट्रायल बैठक आहूत की गयी ।
उक्त बैठक में श्रीमती अर्पणा त्रिपाठी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर व श्री सुमित कुमार सहायक श्रमायुक्त,श्री रवि शंकर यादव तहसीलदार सदर उपस्थित रहे ।
श्रम वाद,राजस्व वाद,चकबन्दी वाद (आय,जाति,निवास) से सम्बन्धित लम्बित वादों को सुलह समझौते के माध्यम से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 में सफलता पूर्वक अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराये जाने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी साथ ही तहसील स्तर पर प्री-लिटिगेशन की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये जिसमें पक्षकार न्यायालय में बिना मुकदमा दायर किये मात्र प्रार्थना देकर विभिन्न सिविल प्रकृति के वादो,वैवाहिक विवादो आदि का निपटारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नामित एडवोकेट मीडिएटर की बेंच से सुलझाये जा सके ।
प्री-लिटिगेशन के माध्यम से पक्षकारो को थानो व न्यायालयो में जाये बिना आपसी सहमति से मामलो का निस्तारण विशेषज्ञो से करवाया जा सकेगा जिसमें कोई फीस देय नही होती है और पक्षकारो के समय की बचत भी होती है ।
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी 2023 में इच्छुक व्यक्ति शमनीय प्रकृति के वादो,वैवाहिक वादो,चेक बाउन्स, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्धटना ,बिजली विभाग, जलकर से सम्बन्धित,राजस्व वाद आदि प्रकार के मुकदमो को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराये जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है या सम्बन्धित न्यायालयो/कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अपने वादो को लोक अदालत हेतु नियत कराये एवं आगामी लोक अदालत को सफल बनाये ।
