फतेहपुर । दिव्यांग व्यकितयों से विवाह करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पति् में युवक के दिव्यांग होने पर 15000/- रू० तथा केवल युवती के दिव्यांग होने पर 20000/- रू० एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000/- की धनराशि निर्धारित है ।
– पात्रता की शर्तों में शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
– दम्पति् आयकर दाता न हो ।
– मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए ।
– ऐसे दिव्यांग दम्पति् पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हों ।
– दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति् वर्तमान वर्ष एवं
गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं ।
– ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पति् को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो,संबंधित तहसील के रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र,आय व जाति प्रमाण पत्र युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो),सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता ,अधिवास का प्रमाण-पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है । साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय,विकास भवन फतेहपुर में प्राप्त करायें ।
अधिक जानकारी के लिए जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय कक्ष सं०-23 विकास भवन,भू-तल जनपद-फतेहपुर में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते हैं ।
