फतेहपुर । बेरोज़गार युवक,युवतियों को रोजगार श्रृजन हेतु बैंकों से 20 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि नई इकाई के स्थापनार्थ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु ऋण देने का प्राविधान था ।
वर्तमान सरकार द्वारा शहरी/ग्रामीण बेरोज़गार नवयुवको/ नव युवतियों को उद्योग की स्थापना हेतु 50.00 लाख तक उत्पादन इकाई एवं रू0 20.00 लाख तक सेवा उद्योग के अन्तर्गत ऋण बैंको द्वारा दिलाये जाने का प्राविधान है जिसके लिए योजना के पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है । नयी इकाई के स्थापनार्थ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2023-24 के अन्तर्गत विनिर्माण क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत रू0 50.00 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र की अनुमन्य परियोजना की अधिकतम लागत रू0 20.00 लाख तक के आवेदन पत्र खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड फतेहपुर द्वारा आनलाइन आमंत्रित किया जाता है । जिसमें सामान्य (पुरूष) तथा अन्य पिछड़े वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/ भू०पू० सैनिक/विकलांग लाभार्थियों का अंशदान परियोजना लागत का 05 प्रतिशत होगा ।
ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी की श्रेणी सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला,भू०पू० सैनिक, विकलांग के लाभार्थी को 35% तथा शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़े वर्ग,अल्पसंख्यक,महिला,भू० पू० सैनिक,विकलांग के लाभार्थी को 25% अनुदान/सब्सिडी देय होगी ।
उक्त के साथ ही पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना के उपरान्त 03 वर्ष तक 13% अधिकतम ब्याज उपादान/ब्याज छूट भी उपलब्ध कराने का प्राविधान है । आवेदन के समय अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिये । विर्निमाण क्षेत्र में रू0 10.00 लाख तथा सेवा क्षेत्र में रू0 05.00 लाख से अधिक लागत वाली परियोजना स्थापित करने हेतु आवेदक को न्यूनतम कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिये ।
लाभार्थी उक्त आवेदन वेबसाइट योजनान्तर्गत एजेन्सी में आन लाइन कर सकते हैं । समस्त संलग्नकों का विवरण तथा परियोजना रिपोर्ट आनलाइन लाभार्थी को फीड करना होगा तत्पश्चात आवेदन पत्र की हार्डकापी/प्रिन्टआउट निकालते हुये मय समस्त संलग्नकों (स्व प्रमाणित करते हुये) के साथ कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर में जमा कर सकते हैं । किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा ।
आनलाइन निकाले गये आवेदन-पत्र की हार्डकापी/प्रिन्टआउट के साथ आवेदक को आधार,निवास,शैक्षिक/तकनीकी योग्यता ,जाति प्रमाण पत्र,अनुभव आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्नकर जमा करना होगा ।
इस सम्बंध में विस्तृत जानकारी उक्त कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।
