फतेहपुर, 10 जुलाई । निःशुल्क खाद्यान्न कल 11 जुलाई से 22 जुलाई तक वितरित किया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी,फतेहपुर ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग ,उ०प्र०, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र संख्या-3396/ -आ०पु०रा०-निःशुल्क वितरण / 2023/08 जुलाई,2023 द्वारा भारत सरकार द्वारा NFSA में आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने विषयक निर्णय के क्रम में माह जुलाई,2023 में आवंटित खाद्यान्न का वितरण कराया जाना है ।
जनपद में प्रचलित समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को जनहित में सूचित किया जाता है कि माह जुलाई, 2023 के सापेक्ष 11 से 22 जुलाई 2023 तक समस्त अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 कि०ग्रा० गेहूँ व 21 कि०ग्रा० चावल (35 कि०ग्रा०) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 02 कि०ग्रा० गेहूँ व 03 कि०ग्रा० चावल (05 कि०ग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।
उक्त तिथि के मध्य आधार ऑथेन्टिक के माध्यम से खाद्यान्न न प्राप्त करने वाले कार्डधारकों को माह जुलाई 2023 के 22 जुलाई 2023 को मोबाइल ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे ।
राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक अनुमन्य रहेगी ।
उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित करना है कि वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार खाद्यान्न की मात्रा निःशुल्क प्राप्त होगी । खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में आने वाले समस्त व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है ।
जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्शन कम से कम 03 स्थानों पर किये जाने सम्बन्धी एवं वन नेशन वन राशनकार्ड योजनान्तर्गत लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराने तथा समस्त उचित दर की दुकानों पर साईन बोर्ड, रेट व स्टॉक बोर्ड आदि समस्त आवश्यक सूचनायें दुकान पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें ।
साथ ही यह भी कि सभी उचित दर विक्रेता नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करेगें । किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक द्वारा वितरण पर सतत निगरानी रखी जायेगी । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा ।
