फतेहपुर । श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि सभी किसान भाईयों को सूचित किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत जनपद में संचालित सरकारी केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु ऑनलाइन किसान पंजीकरण की प्रक्रिया 01 जुलाई 2023 से प्रारम्भ है ।
समस्त कृषक बन्धु स्वयं अथवा किसी इण्टरनेट कैफे, जन सुविधा केन्द्र,लोकवाणी केन्द्र आदि से खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं । धान खरीद कार्य दिनांक 01 नवम्बर 2023 से होगी ।”
पंजीयन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं में किसान पंजीकरण में फसन (धान) हेतु उपयोग की जाने वाली सभी भूमियों का विवरण देना अनिवार्य है । इसके साथ अन्य फसल के रकने को भी दर्ज करना होगा । भूमि विवरण के साथ खतौनी/खाता संख्या, प्लाटा खसरा संख्या,भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) एवं फसल (पाना अन्य) का रकबा (हेक्टेयर में भरना अनिवार्य है । आधार कार्ड व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें । नये किसान हेतु इसी पेज पर नये किसान पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर है ।
पंजीकरण प्रपत्र के बिन्दु 02 मे दी गयी सूची से अपने उस निकट सम्बन्धी (माता/पिता,पति पत्नी,पुत्र/पुत्री दमाद /पुत्र वधु ,सगा भाई/ सगी बहन) का विवरण दें जो आपकी अनुपस्थिति में आधार प्रमाणीकरण कर क्रय केन्द्र पर धान विक्रय कर सकें । बिन्दु 02 अनिवार्य है ।
ऑनलाईन आवेदन दर्ज होने पर “पंजीकरण संख्या” नोट कर में एवं “स्टेप 3. पंजीकरण डाफ्ट से ड्राफ्ट आवेदन पत्र प्रिंट कर लें ।
पंजीकरण झपट में दर्ज सभी बिन्दुओं का पुनः निरीक्षण कर लें । पंजीकरण संख्या आधार संख्या देकर पंजीकरण ड्राफ्ट पुनः प्रिंट किया जा सकता है ।
आवेदन में दर्ज सभी बिन्दुओं का निरीक्षण करने के पश्चात् यदि किसी संशोधन की आवश्यकता है तो “स्टेप 2.पंजीकरण संशोधन से पंजीकरण संख्या । आधार संख्या देकर आवेदन में संशोधन किया जा सकता है । यदि आवेदन का निरीक्षण करने के बाद कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है तो “स्टेप 4. पंजीकरण लॉक के विकल्प से पंजीकरण संख्या/आधार संख्या डालकर आवेदन लॉक कर दें । आवेदन लॉक करने के लिये भी मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होगा । आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् उसमें कोई संशोधन किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा ।
आवेदन लॉक हो जाने के पश्चात् “स्टेप 5. पंजीकरण फाइनल प्रिंट” के विकल्प से आवेदन का फाइनल प्रिंट लेकर सुरक्षित रख लें । जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है । किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जायेगा । किसान पंजीकरण का सत्यापन उपजिलाधिकारी एण्डी०एम०/तहसीलदार लॉगिन से किया जायेगा ।
√ किसान अपना आधार संख्या,आधार कार्ड में अंकित अपना नाम,लिंग सही-सही अंकित करें ।
√ कृषक बन्धुओं को विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी यथा क्रय,भुगतान आदि मोबाइल नम्बर पर ही प्राप्त होगा ।
√ किसान अपना बैंक खाता सी०बी०एस० युक्त बैंक शाखा में खाता खुलवाये तथा बैंक खाते को आधार से लिंक करवाये । √ धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का भुगतान आधार से लिंक बैंक खाते में ही किया जायेगा ।
√ किसान बन्धु अपना खाता जाँचकर यह सुनिश्चित कर लें कि जितनी मात्रा का विक्रय किया जाता है । उसके सापेक्ष धनराशि किसान के खाते में ऑनलाईन व्यवस्था द्वारा अन्तरित की जा सकती हो ।
उदाहरण स्वस्थ पी०पी०एफ० खाता,जनधन खाता आदि बैंक खातों में एक निश्चित धनराशि से ज्यादा का अन्तरण नहीं किया जा सकता है । जब तक भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक अपना बैंक खाता बन्द न करें। कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात् बैंक खाता आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप हो और सक्रिय होना आवश्यक है ।
धान विक्रय के समय पंजीयन प्रपत्र के साथ आधार कार्ड एवं खतौनी के छायाप्रति साथ लाये । धान विक्रय के उपरान्त केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर लें ।
