
फतेहपुर : कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे के अध्यक्षता में अंसगठित क्षेत्र के कर्मकारो को सुरक्षा प्रदान करने हेतु बैठक सम्पन्न हुई ।
उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मकार जिनको EPF व ESI नहीं मिल रहा हो उनका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन विभागीय पोर्टल WWW.upssb.in कराये ।
रजिस्ट्रेशन होंने पर अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना ,मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्रमिकों व उनके आश्रितो को लाभान्वित किया जाये । अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन के लिए होर्डिंग, पम्प्लेट, कैम्प आदि के मध्यम से जागरूक करते हुए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय ।
अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियमानुसार चिन्हित करके रजिस्ट्रेशन कराये ।
अंसगठित क्षेत्र के कर्मकारो के पंजीकरण कराने हेतु 45 प्रकार के कर्मकारो को चिन्हित किया गया है ।
जिसमे-धोबी,दर्जी,माली,मोची,नाई,बुनकर/कोरी,जुलाहा, रिक्शा चालक,घरेलू कर्मकार,कूड़ा बिनने वाले कर्मकार,हाथ ठेला चलाने वाले,फुटकर सब्जी/फल फूल विक्रेता,चाय/चाट ठेला लगाने वाले,फुटपाथ व्यापारी,हमाल/कुली,जेनरेटर/लाइट उठाने वाले,गैरेज कर्मकार,परिवहन में लगे कर्मकार,ऑटो चालक,सफाई कामगार,ढोल/बाजा बजाने वाले, टेन्ट हाउस में काम करने वाले,मछुवारा,तांगा/बैल गाड़ी चलाने वाले, अगरबत्ती (कुटीर उद्योग) बनाने वाले कर्मकार,गाड़ीवान,घरेलू उद्योग में लगे मजदूर,भड़भूँजे (मुर्रा चने फोड़ने वाले) पशुपालन/मत्स्य/मुर्गी/बतक पालन में लगे कर्मकार,दुकानों में लगे ऐसे मजदूर (जो EPF व ESI से आवर्त न हो), खेतिहर कर्मकार,चरवाहा/दूध दुहने वाले,नाव चलाने वाला (नाविक),नट-नटनी, रसोईया,हड्डी बीनने वाले(हद्द बिंन्ने) ,समाचार पत्र बांटने वाले (हाकर),ठेका मजदूर (उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत एवं बोर्ड में कार्यरत आउटसोर्सिंग के कर्मकार एवं ESI व भविष्य निधि योजना में शामिल ठेका मजदूरों को छोड़कर), खड्डी पर कार्य करने वाले (सूत ,रंगाई, कताई, घुलाई आदि), दरी/कंबल/जरी/जरदौजी/चिकन कार्य, मीटशाप व पोल्ट्री फार्म पर कार्य करने वाले, डेयरी पर कार्य करने वाले श्रमिक, काँच की चूड़ी एवं अन्य काँच उत्पादों में स्वरोजगार कार्य करने वाले कर्मकार ।
श्रम विभाग,नगर पालिका,नगर पंचायत,पंचायत राज आदि अधिकारी कार्ययोजना बनकर श्रमिको का रजिस्ट्रेशन कराये । श्रमिकों को सरकार द्वारा चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया जाय । असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पंजीयन हेतु रुपये 10 एक बार, अंशदान हेतु रुपये 10 -प्रति वर्ष के दर से 05 वर्षों के लिये रुपये 50 एकमुश्त निर्धारित किया गया । निर्धारित शुल्क असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा चालान के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश अंसगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा कराए जाने के व्यवस्था है ।
इस अवसर पर सहायक श्रमायुक्त सुमित सिंह,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उपस्थित रहे ।