
फतेहपुर । गौरव सम्मान के पात्र महानुभावों से निर्धारित प्रारूप में 10 नवम्बर तक ऑनलाइन व आफलाइन प्रस्ताव/प्रार्थना पत्र मांगें गए हैं ।
उत्तर प्रदेश के ऐसे ख्यातिलब्ध महानुभावों,जिन्होंने विभिन्न विधाओं एवं कार्य क्षेत्रों यथा-कला एवं संस्कृति ,कृषि, उद्यमिता,कौशल विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी,साहित्य,शिक्षा, खेल,समाजसेवा,पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण,ग्राम विकास आदि में अपने व्यक्तिगत प्रयासों से उत्कृष्टता के आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव हासिल किया है । जिसको ‘उ०प्र० गौरव सम्मान से अलंकृत करना है ।
विधाएं – ‘उ०प्र० गौरव सम्मान’ निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रदान किया जायेगा : शास्त्रीय संगीत/लोक संगीत (गायन, वादन, नृत्य)/ ललित कलायें /नाट्य विधायें / फिल्म व मीडिया ।
समाजसेवा,समाज कल्याण,युवा कल्याण एवं महिला कल्याण ,दिव्यांग कल्याण । कृषि, उद्यान, दुग्ध विकास, गोसेवा, पशुपालन, वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण संरक्षण आदि । उद्यमिता,कौशल विकास, रोजगार सृजन, स्वावलंबन ।
अन्य क्षेत्रों (यथा शिक्षा,साहित्य,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल इत्यादि के क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले महानुभावों) जिन्हें स्क्रीनिंग समिति सुपात्र समझें ।
उल्लेखित विधाओं एवं क्षेत्रों में अधिकतम चार विशिष्ट व्यतियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से अलंकृत किया जायेगा । एक बार पुरस्कृत होने पर वह कलाकार इसी सम्मान के लिए दूसरी बार विचारणीय नहीं होगा । उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए चयनित/पुरस्कृत महानुभावों को रु0 11 लाख की धन राशि अंगवस्त्र एवं ताब पत्र मोमोंट भेंट किया जायेगा ।
अर्हताएं : ‘उ०प्र० गौरव सम्मान’ प्रदान करने हेतु उपरोक्त बिन्दुओं के अन्तर्गत विचार हेतु संबंधित विधा/विधाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों के मूर्धन्य महानुभावों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं निर्धारित की जा रही हैं –
◆ उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
◆ विभिन्न विधाओं/कार्य क्षेत्रों के ऐसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिप्राप्त महानुभाव,जिन्होंने अपनी प्रतिभा,दीर्घ साधना के आधार पर श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की हो ।
◆ जिन्होने देश एवं विदेश में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया हो ।
◆ राज्य सरकार अथवा भारत सरकार से पूर्व में किसी अन्य राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार अथवा सम्मान प्राप्त महानुभाव को सामान्यतया इस पुरस्कार की पात्रता परिधि में नहीं रखा जायेगा ।
◆ यह आवेदन जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते है ।
◆ आवेदन पत्र ए0जे0ए0 के कलेक्ट्रेट में ऑफलाइन भेजा जा सकता है ।