फतेहपुर । दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए स्थाई/अस्थाई आतिशबाजी विक्रेताओं के साथ कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती सी. इंदुमती की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई ।
उन्होंने उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि पटाका विक्रेताओं के लाइसेंस समय से जारी किए जाय । साथ ही पटाका विक्रेताओं के नाम,मोबाइल नंबर रखे और नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा की जाय ।
उन्होंने कहा कि विस्फोटक नियमावली 2008 के अंतर्गत अनुज्ञापित प्राप्त रोड में अस्थाई दुकानदार अपनी दुकान के अंदर रखने के लिए लकड़ी के रैक एवं दुकान के आगे कपड़े के शामियाना का प्रयोग नहीं करे और दो दुकानों के बीच में तीन मीटर का फासला होना चाहिए । दुकान में अग्नि शमन यंत्र, बाल्टी में बालू और पानी की पर्याप्त मात्रा रखे ताकि दुर्घटना को रोका जा सके ।
उन्होंने पटाका विक्रेताओं से कहा कि जिन लोगो को पटाका की बिक्री करे उन्हें बताए की आप खुले मैदान पर ही पटाका फोड़े । उन्होंने कहा कि जो मानक तय किया गया है जिसके अनुसार अपनी दुकान पर पटाका/आतिशबाजी को रखे ।
निरीक्षण के दौरान मानक के अनुरूप ज्यादा आतिशबाजी पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी । पुलिस/फायर ब्रिगेड विभाग को पत्र भेजने के निर्देश संबंधित को दिए ।
इस अवसर कर अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व),समस्त उप जिलाधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सहित स्थाई/ अस्थाई पटाका विक्रेता उपस्थित रहे ।
