फतेहपुर । आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेशानुसार छोटे विर्निमाओं, छोटे फुट कर विक्रेताओं,हॉकर,अस्थाई दुकानदारों खाद्य एवं रसद विभाग की फुट कर दुकानों तथा आबकारी विभाग की दुकानों को खाद्य पंजीकरण/लाइसेंस से आच्छादित कराने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा आज पूर्वान्ह 11:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण हेतु नगर पंचायत बहुआ जनपद-फतेहपुर के सभागार में कैम्प लगाया गया । उक्त कैम्प में 15 खाद्य पंजीकरण आवेदन प्राप्त हुए ।
इसी प्रकार खाद्य लाइसेंस एवं पंजीकरण हेतु अगामी कैम्प निम्ना नुसार आयोजित किये जायेगे ।
✓ 08 जनवरी 2024 को आबकारी गोदाम परिसर, निकट पुरानी तहसील, फतेहपुर ।
✓ 10 जनवरी 2024 को तहसील परिसर, खागा, फतेहपुर ।
✓ 12 जनवरी 2024 को रामगंज पक्का तालाब, फतेहपुर ।
अत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं,खाद्य एवं रसद विभाग की फुटकर दुकान एवं आबकारी की दुकान के संचालकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिनांको में आयोजित कैम्प में अपने व्यवसाय हेतु खाद्य पंजीकरण/ लाइसेंस को बनवाना सुनिश्चित करें ।
उक्त कैम्प आयोजन के पश्चात यदि निरीक्षण के दौरान किसी व्यवसायी के प्रतिष्ठान पर खाद्य पजीकरण/लाइसेंस नही पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
कैम्प के दौरान मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार दीक्षित, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित, खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूजा गुप्ता उपस्थित रही ।
