
फतेहपुर । जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट सी. इंदुमती ने बताया कि मैं जिला मजिस्ट्रेट आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से 25 मार्च 2024 (रंग खेले जाने वाले सम्पूर्ण दिवस) को जनपद की समस्त देशी शराब,विदेशी मदिरा ,बियर एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स,एफ0एल0-16/17 अनुज्ञापनों से मादक पदार्थो की बिक्री बन्द रखने का आदेश प्रदान करती हूँ । इस बन्दी के लिये लाइसेंस धारियों को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा ।