
फतेहपुर । भारत निर्वाचन आयोग के पत्र 16 मार्च 2024 एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पत्र 18 मार्च 2024 के अनु पालन में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र 22 मार्च 2024 निर्देशों के क्रम में लोकसमा सामान्य निर्वाचन- 2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन कराने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड (1) में यथा उपबन्धित के अनुसार मतदान की समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद के मतगणना स्थल से सम्बन्धित क्षेत्रों में आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रखी जायेगी ।
जिसके क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में मतदान एवं मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने/लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मै,सी० इन्दुमती जिला मजिस्ट्रेट आदेश देती हूं कि मतदान का चरण-चतुर्थ, मतदान का 13 मई 2024 के लिए जनपद कानपुर नगर एवं उन्नाव की सीमा से 08 किमी० की दूरी पर जनपद फतेहपुर के समस्त आबकारी मद्द निषेध की दुकानें, (देशी मंदिरा,विदेशी मदिरा,बीयर, मॉडलशॉप,भाग की थोक एवं फुटकर आदि की दुकाने) 11 मई 2024 के सांय काल 06:00 बजे से 13 मई 2024 के सांयकाल 06:00 बजे तक अथवा मतदान के समाप्ति तक ।
मतदान का चरण-पंचम,मतदान का 20 मई 2024 के लिए जनपद फतेहपुर की समस्त आबकारी मद्द निषेध की दुकानें ,(देशी मंदिरा, विदेशी मदिरा,बीयर,मॉडलशॉप,भाग की थोक एवं फुटकर आदि की दुकाने) 18 मई 2024 के सांयकाल से 06:00 बजे से 20 मई 2024 के सांयकाल 06:00 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक पूर्ण तया बन्द रहेंगी । मतगणना 04 जून 2024 के लिए जनपद की समस्त आबकारी मद्द निषेध की दुकानें (देशी मंदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर,मॉडलशॉप, भाग की थोक एवं फुटकर आदि की दुकाने) 04 जून 2024 को शुष्क दिवस सम्पूर्ण दिवस बन्दी रहेंगी ।
उक्त बन्दी अवधि में अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा । उक्त अवधि में मतदान एवं मतगणना के दौरान मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिये उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्राविधान भी लागू रहेगा । इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।