
फतेहपुर । आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ एवं जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य सम्पादित समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत फॉस्टेक (FoSTaC) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।
उपरोक्त आदेश के क्रम में सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। देवेन्द्र पाल सिंह के निर्देश पर आज बांके बिहारी मैरिज हॉल,बहुआ फतेहपुर में कारपोरेट ट्रान्जेक्सन एडवाइजरी प्रा० लि० के प्रशिक्षक द्वारा जनपद-फतेहपुर के 30 खाद्य कारोबारकर्ताओं को निःशुल्क फॉस्टेक प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में खाद्य पदार्थों के रख-रखाव ,भण्डारण, निर्माण ,वितरण के दौरान पसर्नल हाइजीन तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी ।
उक्त प्रशिक्षण के दौरान सहायक आयुक्त (खाद्य)-।। देवेन्द्र पाल सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी धीरज कुमार दीक्षित उपस्थित रहे ।