फतेहपुर । बाल विवाह किया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी ।
यह जानकारी देते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ऋषान्त कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी सी० इंदुमती के निर्देश क्रम में आम जनमानस से अपील है कि 10 मई 2024 को “अक्षय तृत्तीया” के अवसर पर होने वाले बाल विवाहों को रोके जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें ।
आपके आस-पास कहीं भी बाल विवाह हो रहा है तो उसकी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी के दूरभाष नम्बर 7518024052, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के दूरभाष नम्बर 9415481730,बाल संरक्षण अधिकारी के दूरभाष नम्बर 8896763442,181 महिला हेल्पलाइन एवं 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर एवं सम्बधित थाने पर दे सकते हैं ।
उल्लेखनीय है कि इस तरह की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम व पता गोपनीय रखा जाता है । अवगत कराना है कि बाल विवाह कराने वालों (माता-पिता या अन्य कोई भी) के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 09 व 10 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है । जिसमें दोषियों को 02 वर्ष का कारावास या 01 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । बाल विवाह समाज की ऐसी कुरीति है जो समाज व बच्चों के भविष्य को खोखला कर रहा है । ऐसे बच्चों के भविष्य को बचाने में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते है ।
