फतेहपुर । जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 में भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर आदेशों के सार संग्रह के अनुलग्नक– ग15 के अनुपालन में निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्टर निर्वाचन अवधि के दौरान तीन बार निरीक्षण किए जाने है । इसके क्रम में व्यय प्रेक्षक के विचार विमर्श के उपरान्त कार्यक्रम निर्धारित किया गया है । जिसमे प्रथम व्यय निरीक्षण 09 मई 2024 को,द्वितीय व्यय निरीक्षण 13 मई 2024 एवं तृतीय व्यय निरीक्षण 17 मई 2024 को विकास भवन में प्रातः 10 बजे से अपराह्न 05 बजे तक निर्धारित है ।
समस्त अभ्यर्थी जो लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के अंतर्गत 49–संसदीय निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर के प्रत्याशी है । उक्त तिथियों में स्वयं अथवा उनके व्यय निर्वाचन अभिकर्ता विकास भवन सभागार फतेहपुर में व्यय प्रेक्षक के सम्मुख उपस्थित होकर अपना व्यय रजिस्टर निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रस्तु करे । निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रस्तुत करने हेतु रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन के समय दिए गए निर्धारित रजिस्टर पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दैनिक व्यय से संबंधित नियमानुसार बाउचर बैंक स्टेटमेंट की छायाप्रतियां प्रस्तुत करना होगा । निरीक्षण में निर्वाचन व्यय रजिस्टर प्रस्तुत करने की तिथि के एक दिन पूर्व तक का व्यय विवरण प्रस्तुत करना होगा ।
उक्त निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा प्रस्तुत नही करने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 झ के अधीन समक्ष न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई जाएगी एवं अभ्यर्थी की जनसभा /जुलूस तथा वाहन प्रयोग की अनुमति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने संबंधी कार्यवाही भी की जा सकती है ।
