
फतेहपुर । राजनैतिक दलो के साथ सामान्य प्रेक्षक ललटनपुई वानचुंग (आई0ए0एस0),पुलिस प्रेक्षक एस०आर० वोडेडरा (आई0पी0एस0) ,व्यय प्रेक्षक प्रदीप एन (आई0आर0एस0),जिला निर्वाचन अधिकारी सी० इंदुमती की उपस्थिति में अभ्यर्थियों के साथ बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित गाँधी सभागार में किया गया ।
व्यय प्रेक्षक द्वारा बताया गया कि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा सम्पूर्ण निर्वाचन अवधि कुल 95.00 लाख की खर्च सीमा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गयी है । चुनाव में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को एक अलग बैंक खाता खोलना है । बैंक खाते से पूरे निर्वाचन अवधि में होने वाले खर्चों को केवल इस खाते से ही करना है । अभ्यर्थी को पूरे निर्वाचन अभियान के दौरान किसी भी मद में 10000.00 तक ही नगद भुगतान कर सकते है । इसे अधिक का व्यय एकाउन्ट पेयी चेक द्वारा किया जायेगा । अभ्यर्थी द्वारा किया जाने वाला व्यय जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी दर की सूची से कम नही होना चाहिए । व्यय की प्रत्येक मद के लिए वाउचर होना आवश्यक है ।
व्यय कम दिनांकित एवं कमांकित तथा वाउचर के साथ व्यय रजिस्टर निर्वाचन अवधि के दौरान 03 बार निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आईपीसी,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा निर्वाचनो का संचालन नियम 1961 के विधिक प्राविधानों के बारे में विस्तार से अभ्यर्थियों को अवगत कराया गया । कोई भी विज्ञापन/ प्रचार, रैली जूलुस वाहन आदि बिना अनुमति के प्रकाशित/ चलाया नही जायेगा । यदि कोई अभ्यर्थी अपना लेखा निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नही करता है तो वाहन एवं रैली की अनुमति में रोक लगा दी जायेगी तथा आईपीसी के प्राविधानों के अन्तर्गत शिकायत/ FIR (एफआईआर) भी दर्ज की जायेगी । इसके अतिरिक्त मतगणना के 30 दिन के अन्दर प्रत्येक अभ्यर्थी को जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना लेखा दाखिल करना होगा ।
इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना, अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अविनाश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) धीरेन्द्र प्रताप,वरिष्ठ कोषाधिकारी/नोडल अधिकारी निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण योगेश कुमार पाण्डेय, समस्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सहित संबंधित उपस्थित रहे ।