
फतेहपुर । शादी अनुदान के लिए पुत्री के अभिभावक विभागीय पोर्टल/वेबसाइट पर आनलाइन आवेदन करें ।
यह जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत आवेदक की आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रुपए 100000.00 (रु० एक लाख मात्र) प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी ।” पूर्व में जारी नियमावली के शेष नियम यथावत रहेगें । विभागीय पोर्टल /वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का होना आवश्यक है ।
सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नं० तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो,पठनीय हो) आय प्रमाण-पत्र (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रू0 100000.00 एक लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो) जाति प्रमाण-पत्र, उम्र का प्रमाण-पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से या उससे अधिक होना अनिवार्य है ।) शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है ।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल/वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु,अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभि प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा । आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नं० एवं मोबाइल नं० पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये ।
गवित्तीय वर्ष 2024-25 से आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है ।) दोनो का आधार आधारित ई-केवाईसी के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा । इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नं० साथ में होना अनिवार्य है ।
आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें (खाता धारक व बैंक का नाम, बैंक का खाता संख्या एवं आई०एफ०एस०सी० कोड़ का विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण -पत्र अपलोड करना अनिवार्य है ।
आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है । किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं होगा ।
उक्त के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्ग के (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) समस्त पात्र आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।