
फतेहपुर । आगामी 13 जुलाई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु आज जिला जज की अध्यक्षता में बैठक हुई ।
यह जानकारी देते हुए अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय सिंह-प्रथम ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में आज समस्त न्यायिक अधिकारियो के साथ आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 के सफल आयोजन एवं अधिकाधिक वादो के निस्तारण के लिए जनपद न्यायाधीश के मीटिंग कक्ष में बैठक आहूत की गयी ।
बैठक में रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर, मो0 इलियास प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश, अनिल कुमार टप्, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,हरि प्रकाश गुप्ता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट न. 03,अविजीत भूषण,अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,न्यायालय ई0सी0 एक्ट,महेन्द्र कुमार द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /स्पे0 पाक्सो एक्ट, अजय सिह- प्रथम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,आशुतोष द्वितीय,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनुराधा शुक्ला, सिविल जज (सी0डि0), मो0 साजिद द्वितीय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट-कोर्ट न0-02,अनुपम कुशवाहा,सिविल जज (सी0डि0)/एफ0टी0सी0, अंकिता सिंह-तृतीय सिविल जज, जू0डि0, नन्दनी उपाध्याय,न्यायिक मजिस्ट्रेट,बिन्दु यादव, अपर सिविल जज/जू0डि0 कोर्ट न0-07,भावना साहू, अपर सिविल जज/जू0डि0 कोर्ट न0-01,अरुण कुमार सिविल जज जू0डि0 खागा फतेहपुर, शश इशान्त जायसवाल,अपर सिविल जज/जू0डि0 कोर्ट न0-02,प्रियंका गौतम, सिविल जज/जू0डि0/एफ0टी0सी0 आदि उपस्थित रहे ।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रणंजय कुमार वर्मा द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 के सफल आयोजन के लिए सभी न्यायिक अधिकारियों को अधिकाधिक वादो कोे चिन्हित कर निस्तारण के लिए निर्देश दिया गया ।
एम0वी0 एक्ट के ई-चालान,धारा एन0आई0एक्ट,आपराधिक शमनीय वादो को चिन्हित कर प्री-ट्रायल बैठक के द्वारा सुलह-समझौता के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा वादो को शार्ट लिस्ट करके अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । इसके अतिरिक्त बैठक में उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप अपने स्तर से कार्यरत कर्मचारियो को निर्देशित करे कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई 2024 हेतु चिन्हितवादो को ससमय सी.आई.एस. पोर्टल में दर्ज करेे साथ ही चिन्हित वादो में पक्षकारो को कम से कम दो बार सम्मन/नोटिस प्रेषित किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया ।