
फतेहपुर । ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार ने नहर कॉलोनी में धरना देकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा । उन्होंने अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन एवं अन्य अधिकारीयों द्वारा विधि का पालन न करने और ठगी पीडितों का भुगतान न करने के विरुद्ध अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन सत्याग्रह के माध्यम से ज्ञापन ।
संसद ने सर्वसम्मति से वर्ष 2019 में अनियमित जमा योजनायें पाबंदी कानून 2019 (वैनिंग ऑफ अनरेग्युलेट डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019) बनाकर ठग कम्पनीज एवं ठग सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीडित आवेदक को 180 दिन में जमाराशि के दो से तीन गुणा वापस दिलाने का कानूनी अधिकार दिया था ।
अनियमित जमा योजनाएं पाबन्दी अधिनियम 2019 के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले मे पीडित आवेदकों से आवेदन लेने और उनका भुगतान करने हेतु भुगतान पटल की स्थापना कागजों में कानून में हुई थी । अनियमित जमा और नियमित जमा योजनाओं में जनता के
अमाधन की वापसी हेतु संसद और सरकार ने देशभर में विशेष न्यायालय सक्षम अधिकारी सहायक सक्षम अधिकारी और अन्य नोडल एजेंसीज का चयन एवं नियुक्ति की थी और कानून बनाकर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार उनका डूबा हुआ ठगा गया धन वापस करेंगी और दोषी संचालको को दण्डित करेंगी, समयबद्ध कानून के लागू होने के 5 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बहुत से राज्यों एवं जिलों में संघ या राज्यों ने Buds Act 2019 के अंतर्गत पीड़ितों से न आवेदन आमंत्रित किए न आवेदन लेने के बाद उनका धन विधिसम्मत रूप से वापस किया जो करोड़ों नागरिकों के साथ अन्याय है और इसका प्रतिकार करना हमारा धर्म है अधिकार है ।
यह स्थाई अधिनियम है और इसके अंतर्गत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को स्थाई रूप से सुनवाई करनी है जो पांच वर्ष में अभी तक आरम्भ ही नहीं हुई है,bलाखों आवेदनों पर आज तक नोटिस तक जारी नहीं किये गए हैं,अनेक राज्यों जिलों एवं तहसीलों में अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना तक नहीं हुई है और बेईमान सिस्टम एक व्यापक अधिनियम की अवहेलना करते हुए गैर कानूनी रूप से सहारा सीआरसी सेबी पर्लर्ट्स जैसे पोर्टल खोलने का झांसा देकर Buds Act 2019 को खत्म करने की साजिश रच रहा है भुगतान न होने के कारण निवेशक और कथित एजेंट साथियों में आपसी तनाव बना हुआ है, गुस्साये निवेशक निर्दोष एजेंट्स की गोली मारकर हत्या तक कर रहे हैं । जिससे करोडों एजेंट्स और निवेशकों के मध्य ग्रहयुद्ध जैसा छिड़ गया है । जो निश्चित रूप से शासन प्रशासन की लापरवाही और विधि एवं संसद का अपमान है । यदि शासन प्रशासन ने कानून पर विधि पूर्वक कार्य आरंभ किया होता तो अबतक सभी पीड़ितों का भुगतान हो गया होता और लाखों निवेशक प्रताड़ित एजेंट्स मौत के मुंह में जाने और पलायन एवं उत्पीड़न से बचाये जा सकते थे ।
ठगी पीड़ितों का भुगतान, क्षतिपूर्ति और निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान न्याय अविलम्ब सुनिश्चित करवाने और दोषी अधिकारियों एवं ठगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करवाने के लिए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार,निवेशक और अभिकर्ता दिनांक 01 सितंबर 2024 सुबह दस बजे से अपने जिला कलेक्ट्रेट, सचिवालय, तहसील और पुलिस थाना समेत सम्पूर्ण देश में बेईमान सिस्टम के विरुद्ध अहिंसक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन आरम्भ कर दिया है और हमारे सत्याग्रही सत्याग्रह (धरना स्थल) पर ही मांग पूरी न होने तक दिन रात बैठे रहेंगे । प्रमुख मांग में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 (BudsAct2019) प्रत्येक ठगी पीड़ित निवेशक की जमाराशि का दो से तीन गुणा भुगतान तुरंत करें । बेरोजगार निर्दोष एजेंट्स को सुरक्षा सम्मान रोजगार और पुनर्वास का अधिकार दें । भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 111 के तहत प्रत्येक ठग बेईमान को मृत्युदंड देकर पावन पवित्र हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में सहयोग प्रदान करें फर्जी कंपनियों को बंद कर कर भोली भाली जनता को थमने से बचाया जाए ठगी प्रकरण में फंसकर अपनी जान गंवाने वाले पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाए ।
इस अवसर पर अमृतलाल,सतीश कुमार विश्वकर्मा,हरिओम प्रजापति, सूरजदीं विश्वकर्मा,इंद्रपाल, रमेश चंद्र, भोला, प्रेमचंद, देशराज, चंद्र भूषण, वंश गोपाल यादव,जगमोहन,राकेश कुमार, साहू, राम शंकर सविता,विजय पाल,मणिलाल,दीपक कुमार सैनी, चंद्रशेखर प्रजापति, राम अवतार,राकेश कुमार,विनोद कुमार मौर्य, प्रेम बहादुर, शिवराम सिंह, अंबिका प्रसाद, संजय कुमार विश्वकर्मा, शीला देवी, उमाकांत द्विवेदी, अनिल कुमार लोधी, अशोक कुमार, अर्चना देवी, विमला, चंद्रकाली,राकेश कुमार, मालती, शकुंतला, कृष्ण कुमार, राम शरण दास, प्रेम कुमार, डॉक्टर राजेंद्र लोधी, मातादीन पाल, सहित अन्य लोग मौजूद रहे ।