फतेहपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संचालित है । जिसमें गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया के मृत्यु पर धनराशि रू० 30000 एकमुश्त सहायता राशि का भुगतान लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में किया जाता है ।
जिसकी पात्रता शर्तें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे निवास करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया (महिला या पुरूष) की मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अन्तर्गत होनी चाहिए ।अर्थात शहरी क्षेत्र में रू0 56,460- प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46,080/- प्रतिवर्ष की आय सीमा वाले परिवारों के कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर यह सुविधा अनुमन्य की जाती है ।
“कमाऊ मुखिया परिवार का सदस्य वह पुरूष अथवा महिला होगी । जिसकी आय का योगदान कुल पारिवारिक आय में पर्याप्त हो । “परिवार” शब्द से अभिप्राय पति-पत्नी,अवयस्क बच्चे, अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता हैं ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के अन्दर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा । आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक हो तथा आधार सीडेड हो ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत पर आनलाइन आवेदन स्वीकार किये जाते हैं । जनपद में माह सितम्बर 2024 में 372 लाभार्थियों को जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के उपरान्त लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में प्रेषित की जा रही है । लाभार्थी अपने आधार लिंक खाते से धनराशि प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक कुल 1715 लाभार्थियों को जनपदीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के उपरान्त लाभार्थियों के आधार लिंक खाते में धनराशि प्रेषित की जा चुकी है ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे किसी के बहकावे में न आयें यदि किसी लाभार्थी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर में आकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं ।
