
फतेहपुर । सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) ने बताया कि उ०प्र० शासन,परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना के माध्यम से व्यवसायिक वाहनों के विरूद्ध बकाया कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति /जुर्माना से छूट प्रदान करने के लिये एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है । शासनादेश की प्रति पर उपलब्ध है । इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यवसायिक वाहन के विरूद्ध कर बकाया है और वह कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (पेनाल्टी) में छूट चाहते हैं ।
वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 माह के भीतर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजी करण करा सकते हैं । इस प्रकार पंजीकरण के उपरान्त बकाया कर पर लगने वाली शास्ति/पेनाल्टी को अदेय करते हुये बकाया कर की धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी । पंजीकरण शुल्क की धन राशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा० तक) के लिये रू0 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिये रू0 500/- निर्धारित की गयी है ।
अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों अथवा जिनके कर/शास्ति के विरूद्ध अपील/ पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) या उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित हों । वे भी आवेदन के पात्र होंगे। ऐसे वाहन स्वामियों को वाद समाप्त करने के लिये संबंधित न्यायालयों/उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) /उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) के समक्ष लम्बित वाद को वापस लिये जाने हेतु आवेदन करना होगा अन्यथा योजना के तहत शास्ति माफी हेतु प्रस्तुत आवेदन पर ऐसे प्रकरणों में विचार नहीं किया जायेगा ।
परिवहन यानों के समस्त स्वामी अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारी जिनके विरूद्ध अधिसूचना की तिथि से पूर्व कर एवं शास्ति हेतु वसूली प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा ऐसे सभी परिवहन यान जिन्हें वित्तपोषक द्वारा मोटर यान अधिनियम-1988 की धारा 51 के अन्तर्गत अपने कब्जे में ले लिया गया है जिसके वाहन स्वामी/वित्त पोषक भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे ।
उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त ट्रान्सपोर्ट यूनियन/समस्त बस, ट्रक,आटो,ई-रिक्शा इत्यादि व्यवसायिक वाहन स्वामियों से अनुरोध है कि अपनी वाहन पर संदेय कर के विलम्ब पर लगने वाली शास्ति/पेनाल्टी में छूट प्राप्त करने हेतु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन करने का कष्ट करें ।