
फतेहपुर । जिलाधिकारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिन से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल,निम्नलिखित में प्रतिषिद्ध करती है । उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलार्पो के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा ।