फतेहपुर । जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्ती करण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर 15000 /- रू० तथा केवल युक्ती के दिव्यांग होने पर 20000/-रू० एवं दोनों के दिव्यांग होने पर 35000/-की धन राशि निर्धारित है ।
1- पात्रता की शर्तों में शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
2- दम्पत्ति आयकर दाता न हो ।
3- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगत्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए ।
ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत्त वित्तीय वर्ष (2024-25) एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष (2025-26) में हुआ हों ।
दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में सम्पन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन पर आवेदन कर सकते हैं । ऑनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित संयुक्त नवीनतम फोटो,आय व जाति प्रमाण पत्र,युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (जिसमे जन्मतिथि का अंकन हो),सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र,राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता,अधियास का प्रमाणपत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छायाप्रति एवं विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उपरोक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है ।
साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांछित प्रपत्रों की हार्डकापी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय,विकास भवन फतेहपुर में प्राप्त करें ।
