फतेहपुर । जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र सिंह ने बताया कि वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों कतला, रोहू, नैन करौंच तथा विदेशी कार्प-ग्रासकार्प,सिल्वर कार्य,कामन कार्प मछलियाँ प्रजनन करती हैं ।
📟 01 जून 2025 से 31 अगस्त 2025 तक नदियों से मछलियों को पकड़ना/शिकार करना,बेंचना, आयात-निर्यात आदि पर जनपद की सीमान्तर्गत तत्काल प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है ।
उक्त अवधि में मछली की शिकारमाही, बिक्री व आयात-निर्यात की चेकिंग मत्स्य विभाग/पुलिस विभाग/राजस्व विभाग (निरीक्षक स्तर से नीचे नहीं) को अधिकृत किया जाता है । जो भी व्यक्ति मछली का अवैधानिक शिकार/बिक्री आयात/निर्यात करते हुये पकड़ा जाता है ।
उसके विरूद्ध नियमानुसार उ०प्र० मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानो के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये । यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।
