फतेहपुर । न्यायालय एडीजे/एफ0टी0सी0 कोर्ट नं0- 02,जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- बिन्दकी फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0 340/2010,मु0अ0सं0- 138/2010,धारा- 376(2),506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त- विजय कुमार तिवारी पुत्र स्व0 हरिहर प्रसाद तिवारी,निवासी- ग्राम शहजादीपुर बिन्दकी को धारा-376(2) भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 50,000/- रूपया अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास मुगतना होगा । धारा- 506 भादवि में 07 वर्ष कारावास की सजा एवं 5,000/ रुपये से दण्डित किया गया है अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा ।
इस मौके पर पुलिस टीम में निरीक्षक महेन्द्र सिंह,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल,उ0नि0 अश्वनी वर्मा,म0का0 शिप्रा पाठक,का0 रोहित राजावत, का0 जितेन्द्र सिंह,का0 विवेक कुमार,मॉनिटरिंग सेल फतेहपुर ।
वही विवेचक उ0नि0 खुर्शीद अंसारी,पैरोकार- का0 देवेन्द्र गिरी,थाना -बिन्दकी ।
कोर्ट मुहर्रिर- हे0 का0 प्रमोद कुमार मिश्र, एडीजीसी-अजय कुमार सिंह जनपद- फतेहपुर ।
