फतेहपुर । जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 ने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी0एम0-अजय) के घटक ग्रान्ट इन ऐड योजनान्त र्गत ग्रामीण /शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये स्वरोजगार हेतु सुनहरा अवसर है । ग्रान्ट इन ऐड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 03 लोगों का समूह बनाकर अथवा क्लस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते है । इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण उनके सम्बन्धित व्यवसाय के अनुसार दिया जाएगा एवं प्रति व्यक्ति रू0 50,000/-अथवा परियोजना लागत का 50प्रतिशत (जो भी कम हो),सरकारी अनुदान के रूप में देय होगा तथा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगी ।
इस घटक/योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजनायों स्थापित करायी जा सकती है,जिनका विवरण निम्न प्रकार है। बुटीक व्यवसाय आधरित क्लस्टर, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधरित क्लस्टर, क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्निशयन,लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट, कीआस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, आटो रिक्शा/ई0रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट, समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय, समूह आधारित डेयरी एवं वर्मी कम्पोरिटंग व्यवसाय, समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय, क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी-स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु, महिला गृह उद्योग /स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट,टू व्हीलर/थ्री व्हीलर मैकनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, क्लस्टर आधारित आईटी सपोर्ट/हार्डवेयर का कार्य करने हेत,क्लस्टर आधारित माडुलर फर्नीचर/बढ़ई का कार्य एवं क्लस्टर आधारित जनसुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु उक्त लाभार्थी जनपद में निवासरत् ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किये जाएंगे जो अर्हता रखते हों लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो ।
✓ लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो ।
✓ लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है ।
✓ लाभार्थी क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो ।
✓ लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का बकायेदार न हो तथा एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो ।
✓ लाभार्थियों के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु रू0 2.50 लाख (रू दो लाख पचास हजार मात्र) वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी ।
✓ लाभार्थी का सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए ।
✓ लाभार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर आफलाइन आवेदन कर सकते हैं,अथवा वेबसाईट के माध्यम से आनलाइन आवेदन भी कर सकते है ।
✓ आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा ।
✓ आवेदन पत्र के साथ स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करें ।
✓ दो पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड ,पैन कार्ड,जाति प्रमाण पत्र (आनलाइन) निवास प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक पासबुक की प्रति,उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र ।
✓ आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है ।
अतः समस्त इच्छुक आवेदक जो सम्बन्घित योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है,शहरी क्षेत्र के आवेदन पत्र जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जनपद प्रथम तल विकास भवन कमरा न० 115में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन पत्र सम्बन्घित विकास खण्ड में ग्राम विकास अधिकारी (स0क0)/सहायक विकास अधिकारी (स0क0) सम्पर्क कर जमा कर सकेंगे ।
