नए टैक्स स्लैब के मुताबिक़ 12 लाख रुपये या इससे कम सालाना आय वाले व्यक्ति को टैक्स नहीं देना है । सांकेतिक तस्वीर ।
नई दिल्ली । आयकर विभाग ने बताया है कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फ़ाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है । विभाग के अनुसार, आईटीआर दाख़िल करने की अंतिम तिथि अब 16 सितंबर है ।
आयकर विभाग ने एक प्रेस रिलीज़ जारी कर बताया, “आयकर रिटर्न दाख़िल करने की अंतिम तिथि, जो पहले 31 जुलाई 2025 थी,उसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था ।”
“केंद्रीय प्रत्यक्ष एवं कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अब इस अंतिम तिथि को एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है । इसके अनुसार,आईटीआर दाख़िल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दी गई है ।”
आयकर विभाग ने यह भी बताया कि ज़रूरी बदलावों को लागू करने के लिए ई-फ़ाइलिंग पोर्टल 16 सितंबर 2025 की आधी रात 12:00 बजे से सुबह 2:30 बजे तक मेंटेनेंस मोड में रहेगा ।
इस साल बजट की घोषणा के वक़्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा की थी इस घोषणा के मुताबिक़ अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपये तक है तो उसे इनकम टैक्स नहीं देना होगा ।
