– बी0एल0ओ0 अपने-अपने बूथों पर प्रात: 11.00 बजे से करेंगे आलेख्य मतदाता सूची का वाचन
फतेहपुर । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गयी है । इस अवधि में मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित की गयी हैं । 18 जनवरी 2026 (रविवार) को विशेष अभियान की प्रथम तिथि थी । इसी क्रम में 31 जनवरी 2026 (शनिवार) एवं 01 फरवरी 2026 (रविवार) को भी विशेष अभियान की तिथियाँ निर्धारित हैं ।
विशेष अभियान की तिथियों में सभी मतदान केन्द्रों पर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बी०एल०ओ०), सहायक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे ।
सभी बूथों पर उपस्थित बीएलओ के पास 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची आगणन अवधि के दौरान अप्राप्त (uncollectable) श्रेणी में चिन्हित मतदाताओं की सूची तथा अनुपस्थित, स्थानान्तरित,मृतक व डुप्लिकेट मतदाताओं की सूची के साथ-साथ दावे एवं आपत्तियों से सम्बन्धित सभी आवश्यक फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित),फार्म 6ए, फार्म-7 एवं फार्म-8 (घोषणा पत्र सहित) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे ।
विशेष अभियान के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी जहाँ मतदाताओं को फार्म भरने में सहयोग प्रदान किया जाएगा ।
विशेष अभियान की तिथियों में प्रभावी अनुश्रवण हेड जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपजिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं समस्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को मतदान केन्द्रों का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं की निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया है । सभी मतदेय स्थलों पर आलेख्य मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि 31 जनवरी 2026 एवं 01 फरवरी 2026 को अपने बूथ पर उपस्थित होकर आलेख्य मतदाता सूची में अपना नाम देख लें ।
अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर अर्ह मतदाता अपना नाम फार्म-6 तथा घोषणा पत्र भरते हुए मतदाता सूची में सम्मिलित करा सकते है ।
31 जनवरी 2026 एवं 01 फरवरी 2026 को विशेष अभियान की तिथियों में बी०एल० ओ० अपने बूथों पर प्रातः 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे तथा आलेख्य मतदाता सूची का वाचन करने के साथ-साथ फार्म-6, फार्म-7 एवं फार्म- 8 का वितरण तथा उन्हें भरवाने में मतदाताओं को सहयोग प्रदान करेंगे ।
