फतेहपुर । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा स्थानीय बैंको के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद के शिक्षित बेरोज़गार परम्परागत कारीगरों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो । उनके लिए अपने ही गॉव में स्वरोज़गार स्थापना के लिए सेवा क्षेत्र के बैंको से रूपया 10.00 लाख तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ग्रामोद्योग स्थापना के उपरान्त टर्म लोन पर सामान्य वर्ग हेतु मात्र 4% ब्याज पर एवं आरक्षित वर्ग अनु० जाति/अनु० जन० जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला /अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांगो के लिए उक्त सीमा तक आर्थिक सहायता ब्याज रहित उपलब्ध कराने का प्राविधान है । आवेदक द्वारा उद्योग में सामान्य जाति के प्रोजेक्ट काष्ठ पर 10% एवं आरक्षित वर्ग अनु० जाति/अनु० जन० जाति/पिछड़ा वर्ग / महिला / अल्पसंख्यक /भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से विकलांगो को प्रोजेक्ट काष्ठ का 5% वहन करना होगा । ब्याज उपादान की धनराशि इकाई के पक्ष में उद्योग स्थापना एवं कार्यरत रहने की दशा में विभाग द्वारा जिला योजना में प्राप्त धनराशि से ऋण दाता बैंक शाखाओं को क्लेम के आधार पर दिया जायेगा ।
लाभार्थी उक्त आवेदन वेवसाईट www.upkvib.gov.in/mmgry की ई पोर्टल पर आनलाइन कर सकते है । आधार कार्ड,पैन कार्ड, (उपलब्ध होने पर) आदि तथा परियोजना रिपोर्ट आनलाइन लाभार्थी को फीड/अपलोड करना होगा तत्पश्चार आवेदन पत्र की हार्ड कापी / प्रिन्टआउट निकालते हुए मयं समस्त संलग्नको (स्वप्रमाणित करते हुए) के साथ कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर में जमा कर सकते है। किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नही होगा ।
आनलाइन निकाले गये आवेदन पत्र की हार्डकापी/प्रिन्ट आउट के साथ आवेदक को आधार कार्ड,पैन कार्ड,निवास प्रमाण पत्र,शैक्षिक योग्यता,जाति प्रमाण पत्र,परियोजना रिपोर्ट आदि सम्बन्धित प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न कर जमा करना होगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी उक्त कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।
