बिहार । सरकार के निर्वाचन विभाग ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जाने की जानकारी दी ।
बिहार गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 171 के खंड (3) के उपखंड (ड) तथा खंड (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने उन्हें विधान परिषद पद पर मनोनित किया यह नियुक्ति बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य देवेश कुमार के 31 जुलाई 2026 से प्रभावी इस्तीफे के कारण रिक्त हुई एक सीट को भरने के लिए की गई है । अधिसूचना के मुताबिक राज्यपाल के आदेश पर निर्वाचन विभाग ने दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का मनोनीत सदस्य नियुक्त किया है ।
दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यता के बिना छह महीने से ज़्यादा वक़्त तक बिहार सरकार में मंत्री बने रहने पर सवाल उठाया था जिसके बाद एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और उनकी जगह दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया है ।
