
फतेहपुर : सहायक श्रमायुक्त फतेहपुर सुमित सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु जनपद फतेहपुर मे चतुर्थ चरण मे 23 फरवरी 2022 को विधानसभा 2022 निर्वाचन के सम्बन्ध मे मतदान किया जाना है ।
तत्क्रम मे शासन के आदेश संख्या 02/2022/109/36-3-2022-02 (सा0)/14,दिनांक 31 जनवरी 2022 व आदेश संख्या –03/2022/134/36-3-2022-02 (सा0)/2014 ,दिनांक 31 जनवरी 2022 एवं जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-3 की उप धारा-3 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश मे समस्त दुकानों और वाणिज्यिक अधिष्ठानों को मतदान के वास्तविक दिन के लिए जहाँ विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 मे मतदान निर्धारित है ।
उक्त अधिनियम की धारा -7 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए लोक हित मे यह छूट प्रदान करते हैं कि यदि मतदान का वास्तविक दिन बुधवार 23 फरवरी 2022 को जनपद मे कोई दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान स्थित है । ऐसी दुकान एवं वाणिज्यिक अधिष्ठान द्वारा मनाया जाने वाला सामान्य साप्ताहिक बंदी/छुट्टी का दिन नहीं है तो मतदान का वास्तविक दिन बंदी दिवस के रूप मे मनाया जाए ।
उक्त दिवस पर जनपद फतेहपुर मे स्थित कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान दिवस को होने वाले मतदान मे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों मे कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों मे मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा । अतः जनपद फतेहपुर में 23 फरवरी 2022 दिन बुधवार को समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठान के स्वामियों को अवगत कराया जाता है कि वह अपने-अपने प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बन्द रखें तथा नियोजित श्रमिकों को भी अवकाश प्रदान करें । समस्त कारखानों संचालकों को भी निर्देशित किया जाता है कि वह कार्यरत कर्मकारों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने का कष्ट करें ।