– राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल चित्रांश नगर में महिला दिवस पर उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक ।
फतेहपुर : जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष,राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक 17 जनवरी 2022 के सन्दर्भ में 12 मार्च 2022 दिन द्वितीय शनिवार को उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कोविड-19 के दिशा निर्देशो का पालन करते हुये राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।
पराविधिक स्वयं सेवको एवं यातायात पुलिस द्वारा पम्पलेटस आदि वितरित कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार सदर तहसील,तहसील खागा एवं बिन्दकी में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है साथ ही श्री राम किशन एवं लोक नाथ पाण्डेय पराविधक स्वयं सेवक द्वारा लोगो को राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी गयी एवं पैम्पलेट बाॅटे गये ।
इसी क्रम में अन्र्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जन कल्याण महा समिति चाइल्ड लाइन हरिहरगंज फतेहपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
उक्त कार्यक्रम में श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव पूर्ण कालिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपस्थिति लोगो के मध्य यह कहा कि वर्तमान में हमारे देश में महिलाओ को समान अधिकार प्राप्त है । आज महिलाये समाज के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थित दर्ज कर रही है । संविधान के मुख्य तीन अंग विधायिका,कार्य पालिका एवं न्याय पालिका द्वारा महिला का उनके अधिकारो एवं कर्तव्यो के प्रति जागरुक करने के उद्देश्य से सतत प्रयासरत है ।
बाल विवाह,बहु विवाह,भ्रूण हत्या,नारी उत्पीडन जैसी तमाम कुप्रथाओ पर कानूनी प्रतिबन्ध है । साथ ही आज जिला कारागार फतेहपुर में महिला दिवस के अवसर पर जिला कारागार में महिला बंदियो के मध्य चित्रकला प्रतियोगिता एवं निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इस दौरान श्री राशिद कुरैशी,पराविधिक स्वयं सेवक,श्री बालकरन पराविधिक स्वयं सेवक आदि उपस्थित रहे ।
इसी क्रम में चिल्ड्रेन पब्लिक स्कूल चित्रांश नगर फतेहपुर में उपस्थित छात्राओ के मध्य श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव पूर्ण कालिक,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा महिलाओ को उनके अधिकारो के बारे में,समानता के बारे में,बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में,लैंगिक अपराधो से बालको के संरक्षण के बारे में,दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा मौलिक अधिकारो से विस्तृत जानकारी दी गयी एवं यह भी कहा गया कि सभी महिलाये को अपने अधिकारो कर्तव्यो के प्रति जागरुक होना चाहिये । जागरुक महिला द्वारा ही परिवार,समाज एवं राष्ट्र का सर्वांगीण विकास सम्भव है । नारी इस सृष्टि की धुरी है एवं समाज का आधार है । महिलाये हमारे परिवार एवं समाज की रींढ है इसके बिना हम परिवार की कल्पना भी नही कर सकते है ।
इस दौरान तरुण बाजपेयी प्रान्त मंत्री,श्रीमती अर्चना शुक्ला असिस्टेन्ट स्टेशन मास्टर,प्राची श्रीवास्तव छात्रा प्रमुख,श्रीमती वन्दना सिंह वाइस प्रिंसपल,श्रीमती रीना श्रीवास्तव, एच.एम. सूर्या पाठक नगर मंत्री,अपूर्व भदौरिया जिला संगठन मंत्री,श्री हिमांशू त्रिपाठी प्रातं कार्यकारणी सदस्य,जीशान नकवी जिला सह संयोजक,आदित्य दिक्षित नगर सहमंत्री,पराविधिक स्वयं सेवक उमेश सिंह भदौरिया आदि उपस्थित रहे ।
