
फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 कि0ग्रा0 (20 किग्रा गेंहू एवं 15 किग्रा चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 किग्रा खाद्यान्न (03किग्रा गेंहू व 02 किग्रा चावल) तथा प्रत्येक कार्डधारक को 1 किग्रा आयोडाइज्ड नमक,01 किग्रा साबूत चना एवं 1 ली० रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण माह मार्च 2022 के प्रथम वितरण चक्र में 06 मार्च से 28 मार्च 2022 को बढ़ाकर दिनांक 31 मार्च 2022 तक कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।
अतः एतद्द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह मार्च 2022 के प्रथम वितरण चक्र में 06 मार्च 2022 से 28 मार्च 2022 के स्थान पर दिनांक 31 मार्च 2022 तक अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 किग्रा (20 किग्रा गेंहू एवं 15 किग्रा चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 किग्रा खाद्यान्न (03 किग्रा गेंहू व 02 किग्रा चावल) एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों में 01 किग्रा आयोडाइज्ड नमक 01 किग्रा साबूत चना एवं 01 लीटर रिफाइन्ड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा ।
जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरीफिके -शन के माध्यम से माह मार्च 2022 में पूर्व निर्धारित तिथि 28 मार्च 2022 के साथ-साथ दिनांक 31 मार्च 2022 को भी प्राप्त कर सकेगें ।
उक्तानुसार कार्डधारकों को 31 मार्च 2022 को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान्न तथा नेफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक ,साबुत चना एवं रिफाइण्ड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी । इस हेतु पृथक से पोर्टबिलिटी चालान जनरेट नही किये जायेगे ।
कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार निय-मित खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करे । विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्ता -नुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।