
फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर सचिव पूर्ण कालिक श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने बताया कि उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोक कुमार सिंह-तृतीय के दिशा निर्देशन में 14 मई 2022 को दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है ।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती अनुराधा शुक्ला द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले,बीमा से सम्बन्धित मामले,राजस्व से सम्बन्धित मामले विद्युत से सम्बन्धित मामले,जल कर से सम्बन्धित मामले सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित,श्रम से सम्बन्धित मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित,वैवाहिक/पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे मामलों का निस्तारण किया जाएगा । लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है ।
लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है । कानूनी जटिलताओ से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है । समस्त विद्वान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलो को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं ।
जनपद के समस्त वादकारियों से अपेक्षा की जाती है कि 14 मई 2022 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराये । इसके अतिरिक्त ई-चालानी व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है ।