फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर ने बताया कि संतोष राय,जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के दिशा निर्देशन में कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशो का पालन करते हुये आज जिला कारागार फतेहपुर का निरीक्षण किया गया। ।
जेल निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर में श्री अनुभव द्विवेदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्रीमती अनुराधा शुक्ला सचिव (पूर्ण कालिक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,फतेहपुर व जेल अधीक्षक मो0 अकरम खान, जेलर संजय चन्द्र,अंजनी कुमार डिप्टी जेलर, आदि उपस्थित रहे ।

निरीक्षण में अनुभव द्विवेदी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं श्रीमती अनुराधा शुक्ला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा बन्दी बैरक नम्बर 3बी का निरीक्षण किया गया जहाॅं कुल 30 किशोर बन्दी निरूद्ध है । जिसमें 02 किशोर बन्दियों को अदालत ले जाया बताया गया । बैरक नम्बर 14बी का निरीक्षण किया जहाॅं कुल 101 बन्दी निरूद्ध है । जिसमें 08 बन्दी अदालत, 09 बन्दी काम करने गये बताया गया । इसके साथ ही महिला बैरक 9ए व 9बी का भी निरीक्षण किया गया । जिसमें कुल 79 बन्दी निरूद्ध है । सभी निरूद्ध बन्दियों से उनके स्वास्थ्य,खाना-पानी,दवाई आदि के बारे मे जानकारी ली गयी,इसके अतिरिक्त सभी बन्दियो से जानकारी ली गयी कि उनके पास अधिवक्ता है अथवा नहीं एवं यह निर्देश दिया गया कि यदि किसी के पास अधिवक्ता नहीं है तो जिला कारागार के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करके निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त कर सकते है ।
इसके उपरान्त समस्त बैरक राइटरों से उनके बैरक में निरूद्ध बन्दियों के बारे में निःशुल्क अधिवक्ताओं की जानकारी ली गयी एवं उनसे पूछा गया कि उनके पास निःशुल्क अधिवक्ता है या नहीं ।

निःशुल्क अधिवक्ता हेतु बंदियो को जानकारी दी गयी कि यदि किसी भी बंदी को निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह बंदी प्रार्थना पत्र के माध्यम से जेल अधीक्षक से अग्रसारित कराकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित कर सकते है ।
जेल अधीक्षक को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी बंदी को कोई विधिक समस्या हो तो प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करे । जो बन्दी सजा प्राप्त कर चुके है उन्हे जेल अपील की जानकारी दी गयी उन्हे निर्णय की प्रति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं । यदि किसी के पास जेल अपील किए जाने के लिए अधिवक्ता नहीं है तो वह पत्र प्रेषित कर निःशुल्क अधिवक्ता जिला विधिक कार्यालय से प्राप्त कर सकता है ।
