
– ध्वनि विस्तारक यंत्र,डीजे या अन्य ध्वनि विस्तारक का प्रयोग न करें-अपर जिला मजिस्ट्रेट ।
– समाज में घृणा,द्वेष या उत्तेजना फैलाने वाला लेख,खबर या अन्य भावनाओं को उत्तेजित करने वाला प्रकाशन करने पर होगी कड़ी कार्यवाही ।
रिपोर्ट – रवीन्द्र त्रिपाठी
फतेहपुर 15 जून 2022 । अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर विनय कुमार पाठक ने बताया कि गृह मंत्रालय,भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में निर्गत अद्यतन निर्देशों के अनुपालन एवं कर्मचारी चयन आयोग एवं विश्व विद्यालयों परीक्षाओं/तकनीकी बोर्डो तथा समय-समय पर विभिन्न आयोगों/भर्ती बोर्डो आदि द्वारा आयोजित होने वाली प्रतियोगी आदि परीक्षाओं एवं आगामी पर्वो के दृष्टिगत विनय कुमार पाठक,अपर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 महामारी अधिनियम-1897 (अधिनियम संख्या -3 सन् 1897) की धारा -2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते जनहित में आज से 31 जुलाई 2022 तक जनपद फतेहपुर की सीमाओं में निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ ।
कोविड-19 के लिए शासन से निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिन में मास्क की अनिवार्यता,दो गज की दूरी व सेनेटाइजर के प्रयोग की शर्तों के साथ गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है । प्रत्येक बाजार की पूर्व निर्धारित साप्ताहिक बन्दी यथावत् लागू रहेगी । सार्वजनिक स्थलों पर थूकना/गंदगी फैलाना दण्डनीय अपराध होगा । उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार अर्थदण्ड आदि की कठोर कार्यवाही की जायेगी । सार्वजनिक स्थलों पर शराब,पान,गुटका,तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित रहेगा ।
सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक व्यक्तिओं को एक साथ इकट्ठा होना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा । किसी भी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली एवं सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही आयोजित किये जायेगें । सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जुलूस/सभा/रैली व सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के लिए यह अनिवार्य होगा कि सामाजिक दूरी,सभी के लिए हाथ धुलने,मास्क लगाने तथा सेनेटाइजर की व्ययवस्था करेगें । समय-समय पर शासन एवं जिला स्तर द्वारा जारी निर्देशों के दृष्टिगत सर्विलांस आदि गतिविधियों के सम्बन्ध में दिये गये अद्यतन निर्देशों द्वारा कोविड -19 महामारी के रोकथाम के सम्बन्ध में निर्गत दिशा निर्देशों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा ।
◆ मांगलिक/वैवाहिक समारोहों व अन्य आयोजनों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों का समस्त नागरिकों को पालन करना अनिवार्य होगा । आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता सामाजिक दूरी,सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड -19 के प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ।
◆ आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा आयोजन/समारोह स्थल पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी ।
◆ शासकीय ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को किसी भी व्यक्ति द्वारा डराने धमकाने अथवा किसी प्रकार की क्षति पहुँचाने वाला कार्य नहीं करेगा ।
◆ परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा व परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 किमी० की परिधि में फोटो कापी व स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित किये जाते है ।
◆ परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी व्यक्ति पठन-पाठन सामग्री, सैल्युलर फोन,कैलकुलेटर,माचिस, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स आदि नहीं ले जायेगा।कोई भी मुद्रक एवं प्रकाशक/स्टेशनरी विक्रेता परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाली सामग्री का मुद्रण,प्रकाशन विक्रय अथवा वितरण नहीं करेगा ।
◆ सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन का उत्तरदायित्व होगा कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी व्यक्ति भडकाऊ अथवा अफवाह फैलाने सम्बन्धित कोई पोस्ट नहीं करेगा । यदि कोई व्यक्ति ऐसा पोस्ट करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए सम्बन्धित व्यक्ति को ग्रुप से बाहर करेगा और स्थानीय पुलिस को सूचित करेगा ।
◆ कोरोना वायरस (कोविड -19) से संक्रमित किसी भी व्यक्ति की जानकारी होने पर तत्काल उसकी सूचना चिकित्सा विभाग/हॉस्पिटल को दी जायेगी और संक्रमित व्यक्ति की जाँच /मेडिकल हेतु स्वयं उपस्थिति होगा । किसी भी प्रकार से तत्थ छिपाया नही जायेगा । इसका उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की अपराध होगा । धारा -188,269,270 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
◆ प्रिन्ट मीडिया,इलेक्ट्रानिक मीडिया अथवा भाषण आदि के द्वारा ऐसा कोई प्रचार नहीं करेगा,जिससे विभिन्न जातियों/धर्मों के लोगों में तनाव उत्पन्न हो । कोई भी व्यक्ति धर्म,नस्ल, जाति,समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों के विभिन्न्न वर्गों के मध्य दुश्मनी या नफरत की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेगा ।
◆ इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाऐं यथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवाऐं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भाँति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों,कोरोना वॉरियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा ।
◆ कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र,लाईसेंसी शस्त्र धारक अपने शस्त्रों यथा रिवाल्वर,पिस्टल, बन्दूक,रायफल एवं लाठी डण्डा, चाकू स्टिक, हाकी,भुजाली,खुखरी,तलवार अथवा अन्य कोई तेज कुन्दाल वाला शस्त्र पटाखे,विस्फोटक तथा अन्य किसी प्रकार का बारूद अथवा बिना बारूद वाला शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही लाठी डण्डा धारण करेगा जिसका प्रयोग हिंसा के लिए अथवा जनसाधारण को डराने के लिए अथवा अन्य कोई अपराध करने के लिए अथवा कराने जैसे अवांछनीय/अपराधिक कृत्य सम्मिलित हैं,में किया जा सके लेकर नहीं चलेगा ।
◆ अपवाद- यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/ कर्मचारियों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो कि लाठी अथवा डण्डे का सहारा लेकर चलते हैं अथवा ऐसे सिख सम्प्रदाय के व्यक्ति, जिन्हें धार्मिक अनिवार्यता के कारण निर्धारित शस्त्र रखना आवश्यक है, पर लागू नहीं होगा ।
◆ किसी भी व्यक्ति अथवा समूह द्वारा किसी भी प्रकार की गन्दगी,कचरा अथवा किसी प्रकार के संक्रमित वस्तुओं को सार्वजनिक स्थान पर फेंका या एकत्र नहीं किया जायेगा ।जिससे किसी भी प्रकार शान्ति व्यवस्था प्रभावित न हो ।
◆ कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक रूप से ऐसी कोई बात या अफवाह प्रसारित अथवा प्रकाशित नहीं करेगा जिससे लोगों में उत्तेजना फैले साथ ही ऐसे कटाक्ष,पोस्टर बैनर आदि दीवारों पर न तो लगायेगा और न ही किसी अन्य को लगाने के लिए प्रेरित करेगा जिससे आपसी बैमनस्यता/कटुता आदि फैले तथा कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत नकारात्मकता का प्रचार नहीं किया जायेगा ।
◆ ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियन्त्रण) नियमावली 2020 के नियम-5 के उप नियम -2 एवं यथा संशोधित के अन्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र अथवा सम्बोधन प्रणाली का प्रयोग न करें कोई भी व्यक्ति व समूह लाउडस्पीकर,माइकोफोन,एम्प्लीफायर एवं डी०जे० साउंड या अन्य ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग सक्षम अधिकारी से प्राप्त करेगा ।
◆ कोई भी व्यक्ति व समूह बिना अनुज्ञापन के कोई ऐसिड अथवा ऐसे पदार्थ जो बारूद बनाने के लिए प्रयुक्त किया जा सके, को एकत्र नहीं करेगा और उसका भण्डारण नहीं करेगा ।
◆ कोई भी व्यक्ति ईंट अथवा उनके टुकड़े अथवा प्रस्तर -17 में उल्लिखित शस्त्रों में से किसी को अपने मकान, मकान की छत अथवा अन्य किसी स्थान पर एकत्र नहीं करेगा ।
◆ कोई भी व्यक्ति व समूह ऐसा,लेख,पत्रिका,पुस्तक अथवा कोई सामग्री जिससे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह व वर्ग में घृणा अथवा द्वेष अथवा उत्तेजित करने वाली भावनाओं का संचार सम्भव हो,न तो प्रकाशित करायेगा और न छापेगा और न प्रकाशित करने अथवा छापने का प्रयास करेगा, न ही वितरण करेगा ।
◆ राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ०ए० संख्या 118 /2013 विकान्त कुमार तोगड बनाम भारत सरकार व अन्य में दिनांक 10.12.2015 को पारित आदेश के अंतर्गत फसलों की कटाई के उपरांत बचे हुए कृषि अपशिष्ट पराली या अन्य कोई वस्तु को जलाने आदि से मानव जीवन,स्वास्थ्य या क्षेम को खतरा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का न्यूसेंस, आशांकित मामला विद्यमान है ऐसी स्थिति में पराली जलाने से निषिद्ध किया जाता है ।
यह आदेश जनपद फतेहपुर सम्पूर्ण क्षेत्र में आज से 31 जुलाई 2022 तक प्रभावी रहेगा । किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना करने पर उसके विरूद्ध Disaster Management Act- 2005 की धारा – 51 से 60 तथा भा०द०वि० की धारा -188 एवं धारा – 144 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्धों को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है । समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है ।
अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से किया जा रहा है ।आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट,उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा, और उल्लिखित अनुमतियाँ उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी ।
आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं धारा-144 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षो/प्रभारी निरीक्षकों/तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों/स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा । आदेश की प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगायी जायेगी ।
उक्त आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट विनय कुमार पाठक हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से बीते दिन जारी किया गया ।