
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया को कोर्ट में चल रही सुनवाई की रिपोर्टिंग करने से नहीं रोका जा सकता.ये बात सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की एक शिकायत पर की जा रही सुनवाई के दौरान कही ।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा,‘’ हमें चुनाव आयोग की याचिका में ऐसा ठोस कुछ भी नहीं मिला है, जिसके आधार पर मीडिया को कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने से रोका जाए । न्यायपालिका को जवाबदेह बनाना ज़रूरी है। न्यायिक संस्थाओं की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आता है ।‘’
दरअसल, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने बिना किसी सबूत के उसकी आलोचना की और देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया था । मीडिया को मौखिक टिप्पणी की रिपोर्टिंग से रोका जाना चाहिए ।
बीते सप्ताह चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट की एक टिप्पणी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया था । 26 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि’ चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुक़दमा चलाना चाहिए’।
कोर्ट ने ये टिप्पणी देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच चुनाव आयोग के विधानसभा चुनाव कराने के फ़ैसले पर कहा था ।
हालांकि ये एक मौखिक टिप्पणी थी जिसे फ़ैसले में जगह नहीं दी गई थी ।