फतेहपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर सचिव (पूर्ण कालिक) ने बताया कि श्री रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्रधिकरण फतेहपुर की अध्यक्षता में दीवानी न्यायालय परिसर फतेहपुर में -26,27,28 एवं 29 सितम्बर 2022 को एनआई.एक्ट की धारा 138 अंतगर्त लाम्बित वादों के निस्तारण हेतु एन.आई.एक्ट. की विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाना है । जिसे सफल बनाये जाने हेतु आज समय प्रातः 10:00 बजे जनपद न्यायाधीश महोदय के मीटिंग हाल में बैंक अधिकारियों के साथ प्री-टायल बैठक संपन्न हुई ।
उक्त बैठक में श्री अखिलेश पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,श्री रविकात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम,श्रीमती रोमा गुप्ता,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर,श्री गौरव त्रिपाठी,श्री मनीष टण्डन कोआर्डिनेटर,श्री संकल्प सिंह क्रेडिट मैनेजर,श्री अमन गुप्ता,श्री विनय कुमार, श्री मुकुन्द सिन्हा जिला कोआर्डिनेटर,श्री महेश कुमार जिला कोआर्डिनेटर बैंक ऑफ बड़ौदा,मो0 शावेज जिला कोआर्डिनेटर ,केनरा बैंक,मो० इकबाल खान एच.डी.एफ.सी. बैंक,श्री मनीष कुमार आई.डी.बी.आई,श्री आर.के गुप्ता जिला कोआर्डिनेटर उ० प्र० ग्रामीण बैंक,श्री मनोज दुबे, लजिला कोआर्डिनेटर पंजाब नेशनल बैंक,श्री मनोज मिश्रा जिला कोआर्डिनेटर इंडियन बैंक,श्री जितेंद्र यादव सहायक ब्रांच मैनेजर सहित उपस्थित रहे ।
उक्त प्री-ट्रायल में माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया एन0आई0 एक्ट की धारा -138 के बैंक से सम्बन्धित समस्त मामलो की लिस्ट मय अधिवक्ताओं की सूची एवं मोबाइल न0 सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध करा दे । जिससे ऐसे प्रकरण को चिन्हित कर पक्षकारों को बुलाया जा सके व सुलह के आधार पर निस्तारित कराया जा सके । इस विशेष लोक अदालत का उद्देश्य एन.आई.एक्ट के अधिक से अधिक प्रकरणों को सुलह के आधार पर निस्तारित कराया जाना है ।
इसके अतिरिक्त श्री अखिलेश पाण्डेय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सदस्य समिति एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित मुकदमें जो बैंको से सम्बन्धित है अत्यंत कम संख्या में है । जिसे इन चार दिवस की विशेष लोक अदालत में असानी से निस्तारित कराया जा सकता है ।
चूंकि सभी बैंक उपरोक्त प्रकारण में परिवादी की श्रेणी में आते है । यदि आप लोग चाहे तो बैंकों से सम्बन्धित समस्त एन.आई.एक्ट के प्रकरण इन विशेष लोक अदालतों में निस्तारित कराये जा सके ।
