फतेहपुर । पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी । जिससे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,कोर्ट-05,जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना- कोतवाली नगर, जनपद-फतेहपुर में पंजीकृत एसटी नं0- 25/2016,मु0अ0सं – 541/2015,धारा- 302/404/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल मिश्रा पुत्र गिरजाशंकर,निवासी विसौली,थाना- गाजीपुर,जनपद फतेहपुर को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5,000/- रूपये अर्थदंड तथा धारा 404 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 411 भादवि में 02 वर्ष का कारावास एवं 2000/- रूपये का अर्थदंड से दण्डित किया गया । अर्थदंड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।
उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
पुलिस टीम
निरीक्षक श्री बटेश्वर नाथ दुबे,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल,जनपद फतेहपुर,उ0नि0 श्री रामप्रकाश तिवारी,उ0नि0 अशोक कुमार त्रिपाठी,मु0आ0 तीर्थ लाल,का0 हंसराज सिंह म0का0 शिप्रा पाठक,का0 रोहित राजावत,मॉनीटरिंग सेल जनपद फतेहपुर, पैरोकार मु0आ0 अरविंद पांडेय,थाना- कोतवाली नगर,फतेहपुर ।
