फतेहपुर । शासन के पत्र 27 जुलाई 2022 एवं सूचना निदेशालय के पत्र 26 अगस्त 2022 के क्रम में 03 सितम्बर 2022 को जनपद के पत्रकारों को पेंशन प्रपत्र देने हेतु सूचना दी गयी थी । लगभग 17 दिन बीत जाने के पश्चात पेंशन से संबंधित किसी भी पत्रकार द्वारा कार्यालाय में संपर्क नही किया गया है ।
उक्त के संबंध में अवगत होते हुए 05 दिन के अंदर पात्रता के अनुसार पेंशन प्रपत्र कार्यालय में जमा कर दे ताकि पेंशन की अग्रिम कार्यवाही की जा सके । अन्यथा समय से पेंशन प्रपत्र न होने की दशा में पेंशन प्रकरण की सूचना शून्य की रिपोर्ट सूचना निदेशालय लखनऊ को भेज दी जाएगी ।
वयोवृद्ध पत्रकारों को पेंशन दिये जाने हेतु पात्रता की शर्त है 60 वर्ष की उम्र पूर्ण हो चुकी हो । किसी अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित न हो तथा जिसकी समस्त स्रोतो से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक न हो ।
आवेदक को कम से कम 15 वर्षों से सूचना विभाग द्वारा सुसंगत नियमावली के अधीन निरंतर राज्य/जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य होगा । किसी भी समाचार पत्र/पत्रिका का स्वामी/मुद्रक/प्रकाशन उक्त पेंशन हेतु अर्ह नही होगा । पेंशन संस्तुति हेतु निम्न शर्तों के अनुसार जानकारी तीन दिन में अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें । ताकि पेंशन प्रकरण सूचना निदेशालय भेजा जा सके ।
यह जानकारी जिला सूचना अधिकारी फतेहपुर श्री रामस्वरूप वर्मा ने दी है ।
