उत्तर प्रदेश के रामपुर की कोर्ट ने वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आज़म खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा सुनाई है ।
आज़म खान ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था ।
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान को आईपीसी की 153ए, 505ए और 125 धाराओं के तहत दोषी पाया है ।
जानकारों का कहना है कि तीन साल की सजा के बाद आज़म खान की विधानसभा सदस्यता जाना तय है ।
बीबीसी से अभियोजन पक्ष के वकील और प्रभारी संयुक्त निदेशक शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि, “आज़म खान इस मामले में दोषी पाए गए हैं । आज़म खान के खिलाफ रामपुर की मिलक विधानसभा में भड़काऊ भाषण देने का मामला था । ये मामला 7 अप्रैल 2019 का है । लोकसभा के सामान्य निर्वाचन 2019 में मिलक विधानसभा के एक गाँव में इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था ।”
आपको बता दें कि आज़म खान के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में 80 से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं और उन सभी में आज़म खान को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिल चुकी है ।
मिलक क्षेत्र से जुड़े मामले में आज़म खान पर आरोप है कि उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ बयान दिया और आचार संहिता का उल्लंघन किया ।
