फतेहपुर । पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 15 से 19 दिसम्बर को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जाएगा ।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहू तथा 21 किग्राo चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहू व 03 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेंहू रु0 02 प्रति किग्रा एवं चावल – रु० 03 प्रति किग्रा० की दर से माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष वितरण माह दिसम्बर,2022 में 05 से दिनांक 14 दिसम्बर 2022 तक वितरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।
आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग उoप्रo जवाहर भवन लखनऊ द्वारा जारी शासनादेश के माध्यम से माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष माह दिसम्बर 2022 का वितरण 15 से 19 दिसम्बर 2022 तक के लिये बढ़ा दिया गया है ।
जनपद फतेहपुर के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेंहू तथा 21 किग्रा चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेंहू व 03 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेंहू- रु 002 प्रति किग्रा एवं चावल- रु0 03 प्रति किग्रा0 की दर से माह अक्टूबर 2022 के सापेक्ष वितरण माह दिसम्बर में 05 से दिनांक 14 दिसम्बर 2022 तक वितरण को कल 15 से 19 दिसम्बर 2022 तक के लिये बढाया गया है ।
जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से माह दिसम्बर 2022 में 19दिसम्बर 2022 को प्राप्त कर सकेगें ।
राशन कार्डधारकों को पोर्टबिलटी के अन्तर्गत खाद्यान प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी । कार्डधारक सम्बन्धित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि को प्रयोग कर हस्तप्रक्षालन कर आवश्यक वस्तुयें प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे ।
उचित दर विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी । साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत् निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलिता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।
