फतेहपुर । मकर संक्रांति के मौके पर 14 से 15 जनवरी तक जनपद में धारा 144 लागू की गई है ।
यह जानकारी देते हुए श्री विनय कुमार पाठक,अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर ने अवगत कराया है कि मकर संक्रान्ति के त्योहार को सुचारू,सुचतापूर्ण,निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने (अन्तर्गत धारा 144 दं० प्र० संहिता) के दृष्टिगत में मैं विनय कुमार पाठक, अपर जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर एतद्द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में 14 जनवरी 2023 व 15 जनवरी 2023 तक निम्नानुसार प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ – मकर संक्रान्ति के त्योहार पर पतंग उड़ाने आदि में चायनीज मंझा/प्लास्टिक मंझा /कांच मंझा का प्रयोग किया जाता है । जिसके कारण अप्रिय दुर्घटनायें घटित हो जाती है । ऐसी स्थिति में सुरक्षा की दृष्टि से इस अवसर पर इसका प्रयोग पूर्णतया प्रतिबंधित किया जाता है ।
चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है । समयाभाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है । अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है । आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट,उप जिला मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियों उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेंगी । आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं धारा 144 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/प्रभारी निरीक्षकों / तहसीलदारों/खण्ड विकास अधिकारियों/स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी फतेहपुर द्वारा किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रत्येक सरकारी कार्यालय एवं नगरीय स्थानीय निकाय के नोटिस बोर्ड पर सार्वजनिक जानकारी हेतु अविलम्ब लगायी जायेगी ।
यह आदेश पूर्व में निर्गत धारा 144 का आदेश संख्या-267 /पन्द्रह-विविध/ए०जे०ए०/2022-23 17 दिसम्बर 2022 का अंग होगा । शेष आदेश यथावत रहेगा ।
यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायाल से आज जारी किया गया ।
