फतेहपुर । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है ।
यह जानकारी देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत जनपद में सामूहिक विवाह हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा 24 जनवरी 2023 निर्धारित की गयी है ।
इच्छुक पात्र लाभार्थी अपने विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत में आवेदन कर सकते हैं ।
उक्त योजना के अन्तर्गत एक जोड़े विवाह पर व्यय होने वाली धनराशि रू0 51,000/- है । जिसमे रू०-35,000/- की धनराशि कन्या के खाते में एवं रू० 10,000.00 की सीमा तक प्रत्येक जोड़े को वैवाहिक सामग्री (वस्त्र, वर्तन, पायल, बिछिया आदि) एवं 6,000.00 प्रति जोड़े की दर से सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन पर व्यय किया जाने का प्रावधान है ।
√ ग्रामीण क्षेत्र के पात्र इच्छुक लाभार्थी खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय एवं नगर क्षेत्र में पात्र इच्छुक लाभार्थी नगर पालिका /नगर पंचायत कार्यालय में आवेदन कर सकते है ।
√ आवेदन की शर्तों में कन्या जनपद की निवासी होनी चाहिये ।
√ आवेदिका कन्या होती है आवेदिका के पिता/माता/अभि भावक की वार्षिक आय रू०2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिये ।
√ आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रदत्त ही मान्य है ।
√ शादी की तिथि को कन्या की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिये तथा वर की आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिये ।
√ आयु की पुष्टि के लिये शैक्षिक रिकार्ड,जन्म प्रमाण पत्र,आधार कार्ड मान्य होंगे ।
√ अनुदान राशि के भुगतान हेतु कन्या का बैंक खाता ।
√ आवेदन पत्र के साथ आवेदिका एवं उनके पिता/माता/अभि भावक का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाय कि कन्या की पूर्व में शादी नहीं हुई है एवं वर्तमान में शादी तय हो गई है जो सामूहिक विवाह में शामिल होने के लिए सहमत है ।
√ यदि विधवा पुर्नविवाह का प्रकरण है तो पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र होना चाहिये । यदि परित्यक्ता/तलाकशुदा पुर्नविवाह का प्रकरण है तो विधिक कानूनी रूप से तलाक होने का प्रमाण पत्र होना चाहिये ।
आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र के उसी विकास खण्ड में आवेदन करेगी जिस विकास खण्ड की वह निवासी है । यदि आवेदिका शहरी क्षेत्र की है तो जिस नगरीय निकाय की निवासिनी है । वही से आवेदन करेगी ।
