फतेहपुर । उप जिला निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ पत्र संख्या-62/सीईओ-2-33/2-2022 16 जनवरी 2023 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन अयोग के पत्र द्वारा इलाहाबाद-झांसी खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 हेतु 30 जनवरी 2023 को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने के दृष्टि से मतदान के समय ऐसे मतदाता जिन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र जारी किये गये गये हैं, इसको अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मत देने से पूर्व अपना निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
तथापि ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचन [फोटो पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं । उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान स्टाफ को प्रस्तुत करना होगा ।
आधार कार्ड,ड्राइविंग लाइसेन्स,पैन कार्ड,भारतीय पासपोर्ट, राज्य/केन्द्र सरकार,सार्वजनिक क्षेत्र के उपकम,स्थानीय निकाय या अन्य निजी औद्यागिक धरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये सेवा पहचान-पत्र।सांसदो/विधायकों/पार्षदों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र।शैक्षिक सस्थाओं,जिनमें सम्बन्धित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र।विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री /डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र ।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता सम्बन्धी मूल प्रमाण-पत्र ।
यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ।
