फतेहपुर । न्यायालय जे0एम-6 मनोज भास्कर के न्यायालय में राज्य बनाम अख्तर आदि मुकदमा अपराध संख्या 99-/96 धारा 323/34/324/34,504,506 भा0द0सं0 थाना बिन्दकी के प्रकरण के 27 वर्ष बाद अभियुक्तगण को दण्डित किया गया ।
अभियुक्तगण पीरू,अख्तर,अमीरुल एवं अनवर ने वादी कयूम शाह और उसकी पत्नी साबिरा को 31 मार्च 1996 को रात्रि 08 बजे मारा पीटा था । जिस पर उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ ।
अभियोजन की तरफ से राज्य का पक्ष सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कन्नौजिया ने रखते हुए 05 साक्षीगण को पेश किया । दोनों पक्षो की दलील सुनकर के बाद न्यायालय ने अभियुक्त अमीरुल व अनवर को धारा 323/34 भा0द0सं0 में 01 वर्ष एवं धारा 324/34 भा0द0सं0 में प्रत्येक अभियुक्त को 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं रु 500 के अर्थदण्ड से दंडित किया ।
